शब्द पावर न्यूज़- मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहंती द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे विभिन्न श्रेणी के विज्ञापन जैसे होर्डिंग्स, कटआउट, गे्रन्ट्री आदि के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देशानुसार सभी नगरीय क्षेत्रों में मप्र आउटडोर विज्ञापन नियम-2017 का उल्लंघन कर लगाए गए सभी श्रेणी के होर्डिंग्स, विज्ञापन, कटआउट, बिल बोर्ड, लेखन, सूचना पैनल, यूनिपोल, स्टेंडीज, ग्रेन्ट्री आदि को चिन्हित कर तत्काल सख्ती से हटाए जाएं। भविष्य में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर समय-समय पर अवैध रूप से लगने वाले राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि श्रेणी के होर्डिंग्स/विज्ञापन बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं लगेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रि-परिषद् के सभी मंत्रीगण, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, दौरे पर आए गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न श्रेणी के धार्मिक विज्ञापन, क्षेत्रीय तथा अन्य समस्त जनप्रतिनिधियों के विज्ञापन संदेश शामिल रहेंगे तथा बिना अनुमति नहीं लग सकेंगे। अगर इनका उल्लंघन कर कोई विज्ञापन लगाया जाता है तो उक्त नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड एवं शास्तियां आरोपित कर हटाने की कार्रवाई की जाए। हटाने की कार्रवाई हेतु नगरीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होंगे एवं हटाने में लापरवाही करने पर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आमजन की यातायात सुरक्षा एवं शहर के सौन्दर्यकरण को प्रभावित करने वाले इन समस्त श्रेणी के विज्ञापनों, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर, जनप्रतिनिधि एवं शहर के प्रबुद्धजनों से आवश्यक चर्चा कर उन्हें उक्त नियमों के प्रावधानों से अवगत करा देवें, ताकि आमजनों को भी इन प्रचलित नियमों के प्रावधान स्पष्ट हो सके।
कलेक्टर केवल ऐसी श्रेणी के ही विज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर यातायात सुरक्षा के मापदण्डों का पालन करते हुए अनुमति देंगे, जो शहर के नागरिकों के हित में हो तथा शहर के आमजनों को सूचना इस माध्यम से देने के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक माध्यम न हो।
जिला शहरी विकास अभिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की स्थिति में बैतूल नगर में 65 एवं मुलताई में 4 होर्डिंग वैध रूप से लगे हुए हैं। अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई सतत् रूप से चलती रहेगी।